साथ ही 4 से 10 नवंबर तक कोयला और बायोमास उपयोग करने वाली इंडस्ट्री को बंद रखने को कहा है। यानी- डाइंग और इससे संबंधित सभी यूनिट इस दौरान बंद रहेंगी। बोर्ड ने प्रदेश के सभी डीसी को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
इन पर भी रोक :
{ दस दिन तक स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे।
{ ट्रैफिक पुलिस व ट्रांसपोर्ट विभाग को प्रदूषण से जुड़े मामलों की सघन जांच करने को कहा है।
{ प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ऑन द स्पॉट जुर्माना किया जाए। रात में भी पेट्रोलिंग की जाए है।
{ बिजली की उपलब्धता भी अधिक से अधिक कराने को कहा है, ताकि डीजल सेट जेनरेटर न चले।
{ कूड़ा-कर्कट जलाने पर पूरी पाबंदी भी सुनिश्चित करने को कहा है।
एनसीआर में प्रदेश के 13 जिले :
एनसीआर में हरियाणा के 13 जिले (गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद) आते हैं। इस आदेश का असर इन जिलों पड़ेगा।